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Income Tax Filing: आयकर विभाग ने गैर-ऑडिट करदाताओं से 31 अगस्त से पहले आईटीआर दाखिल करने को कहा

बोनस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Bonus Digital Desk Updated Mon, 24 Aug 2026 05:25 PM IST
सार

Income Tax Filing: आयकर विभाग ने सोमवार को कारोबार या पेशे से कमाई करने और लेखा-परीक्षण के दायरे में नहीं आने वाले करदाताओं से 31 अगस्त तक आकलन वर्ष 2026-27 का आयकर रिटर्न दाखिल करने को कहा है.

Income Tax Changes: 1 अप्रैल से बदलाव
Income Tax Changes: 1 अप्रैल से बदलाव- Photo : The Bonus

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