UPI MDR: ग्राहकों से चार्ज नहीं वसूल सकेंगे दुकानदार, उल्लंघन पर एक्शन; NPCI की SC में दलील
बोनस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Pawan Pandey Updated Thu, 05 Nov 2026 08:23 PM IST
सार
UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का शुल्क नहीं देना होगा. NPCI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि दुकानदार ग्राहकों से यह शुल्क नहीं वसूल सकते. नियम तोड़ने पर बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूपीआई ऐप कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

UPI Charges: ग्राहकों पर नहीं डाल सकेंगे MDR का बोझ, NPCI ने कहा- Photo : Social Media