उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में लापरवाही पर दूरसंचार कंपनियों को भरना होगा जुर्माना
बोनस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Bonus Digital Desk Updated Tue, 03 Nov 2026 01:19 PM IST
सार
अगर दूरसंचार परिचालक और इंटरनेट सेवा प्रदाता उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें प्रति लाइसेंस प्राप्त सेवा सर्किल में हर तिमाही 20 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सोमवार को इस संबंध में नए नियम जारी किए.

उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में लापरवाही पर दूरसंचार कंपनियों को जुर्माना भरना होगा- Photo : TheBonus