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SEBI KYC Update: NRI समेत विदेशी निवेशकों के लिए बदले नियम, भारत आए बिना करा सकेंगे केवाईसी

बोनस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Gaurav Shukla Updated Wed, 04 Nov 2026 07:09 PM IST
सार

सेबी ने एनआरआई, ओसीआई और विदेशी नागरिकों के लिए केवाईसी नियमों में ढील दी है. अब एफएटीएफ मानकों का पालन करने वाले देशों में रहने वाले व्यक्ति भारत आए बिना डिजिटल माध्यम से केवाईसी पंजीकरण पूरा कर सकेंगे.

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SEBI- Photo : PTI

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